वर्तमान समय में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना बहुत आवश्यक हो गया है। यदि आप पैन कार्ड से अपने आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाते हैं तो आप ट्रांजैक्शन करने में असमर्थ हो जाएंगे। यानी यदि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में आप का पैन कार्ड बंद भी हो सकता है।
वही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आंकड़ों के अनुसार अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पैन आधार को लिंक नहीं किया है। इस पोस्ट के माध्यम से हमने पैन आधार से लिंक है या नहीं इसका स्टेटस कैसे चेक करना है उसके बारे में सम्पूर्ण जानकारी दी है।
दरअसल भारत सरकार ने पैन को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन 30 मार्च तक रखी थी। हालांकि इसके बाद भारत सरकार ने यह डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है। वहीं आम तौर पर लोगों को यह परेशानी आ रही है कि उन्हें यह ज्ञात नहीं होता है कि उनका पैन आधार से लिंक है या नहीं? तो आइए अब हम आपको पैन आधार से लिंक है या नहीं यह चेक करने का आसान तरीका बताते हैं।
पैन आधार लिंक स्टेटस चेक
आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं? यह जानने के लिए आपको निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो करना होगा।
- सर्वप्रथम आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई फाइलिंग पोर्ट पर जाना है।
- जिसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इस पर आपको लिंक आधार स्टेटस दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- यहां पर आपको पैन नंबर और आधार नंबर डालने के लिए दो बॉक्स दिखाई देंगे।
- इस पर आपको अपने पैन और आधार नंबर को डाल देना है।
- जिसके पश्चात आपको व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना है।
- यदि आपका पैन आधार के साथ लिंक होगा तो आपको डिस्प्ले पर Your Aadhar is linked with PAN का मैसेज दिखाई देगा और यदि आप का पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो इस स्थिति में आपको PAN not linked with Aadhar का मैसेज दिखाई देगा।
- यदि आपका पेन आधार से लिंक नहीं है तो आप इसे 30 जून से पहले जरूर लिंक करा लेवें। क्योंकि 30 जून के बाद पेनल्टी के रूप में ₹1000 का जुर्माना लगेगा। जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप 30 जून तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराते हैं तो इस स्थिति में आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है और फिर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे जिससे कि आपको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।