Bank License Cancelled : भारत की इस जानी मानी बैंक का हुआ license बंद, ग्राहकों का पैसा अटका

Durga Pratap Singh
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Bank License Cancelled : भारत की इस जानी मानी बैंक का हुआ license बंद, ग्राहकों का पैसा अटका – हाल ही में आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। जिसके चलते काफी ज्यादा हंगामा शुरू हो गया है।

बता दें कि इस बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद कई खाता धारी का पैसा बैंक में अटक गया है। गौरतलब है कि भारत में आरबीआई सभी बैंकों की देखरेख करता है। यदि किसी भी बैंक की गुणवत्ता में कुछ कमी या गड़बड़ रहती है तो आरबीआई इन बैंकों के लाइसेंस को रद्द कर देता है। इसी कड़ी में आरबीआई ने हाल ही में एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है जिसके बारे में हमने इस पोस्ट में आगे बताया है।

Bank License Cancelled

Adoor Co-operative Urban Bank का लाइसेंस रद्द

दरअसल हम जिस बैंक की बात कर रहे हैं तो वह Adoor Co-operative Urban Bank है। जिसका आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। हालांकि गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में यह बैंक अभी भी कार्य कर सकता है।

आरबीआई ने कारोबार पर लगाई रोक

जानकारी के लिए बता दें कि आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए Adoor Co-operative Urban Bank को 24 अप्रैल 2023 से ही इसके कारोबार पर पूर्ण रोक लगा दी है। जिसके लिए आरबीआई ने आदेश भी जारी कर दिए हैं।

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बता दें कि केरल के इस बैंक को बैंकिंग अधिनियम के मुताबिक बैंकिंग लाइसेंस 3 जनवरी 1987 को प्रदान किया गया था। वही हाल ही में आरबीआई ने इस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। जिसकी जानकारी आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए दी है।

बैंकों में रखे ग्राहकों के पैसे का क्या होगा?

Adoor Co-operative Urban Bank के लाइसेंस को आरबीआई द्वारा रद्द करने के पश्चात सभी खाता धारी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर अब उनके पैसों का क्या होगा? वह अपने पैसे कैसे निकाल पाएंगे। यदि आप भी यही सोच रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैंक के खाताधारकों को इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की तरफ से 5 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान किया जाता है। जिसके तहत जिन ग्राहकों का इस बैंक में 5 लाख या उससे कम की राशि जमा है उन्हें उनका पूरा पैसा वापस आरबीआई द्वारा मिल जाएगा।

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इन बैंकों पर भी आरबीआई ने लगाया जुर्माना

जानकारी के लिए बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑपरेटिव बैंक को पर लगभग 44 लाख का जुर्माना लगाया है। दरअसल यह जुर्माना आरबीआई द्वारा बनाए गए नियमों की अवहेलना करने के कारण लगाया गया है। आरबीआई द्वारा जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें जनता सहकारी बैंक, चेन्नई स्थित तमिलनाडु राज्य सहकारी बैंक, पुणे और बारा नागरिक सहकारी बैंक तथा मुंबई मार्केट टाइल को ऑपरेटिव बैंक शामिल है।

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