ATM Rules Change: आज से एटीएम के नए नियम हुए लागू, ट्रांजैक्शन पर देना होगा GST – आज के समय में हर नए महीने की शुरुआत नए बदलाव के साथ होती है। महीने के शुरुआत में ही पीएनजी गैस, सीएनजी, बैंक टैक्स कई चीजों को लेकर कई नियमों में बदलाव किए जाते हैं। वही एक आम नागरिक होने के नाते आपको इन सभी बदलाव की जानकारी होना बेहद ही आवश्यक है।
क्योंकि यह बदलाव सीधे तौर पर आपके जेबों पर असर डालते हैं। आज हम आपको ऐसे ही नए बदलाव के बारे में बताते हैं। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने पर अब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। मई के महीने में बैंक की छुट्टियों के बारे में भी कई जानकारी आई है। वही आज से गैस के दाम में भी काफी बदलाव हुए हैं।
एटीएम ट्रांजैक्शन के नियम में हुआ बदलाव
रिपोर्ट के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए एक बुरी खबर आई है। दरअसल यदि आप भी पंजाब नेशनल बैंक के खाता धारी हैं और यदि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है ऐसी स्थिति में यदि आप एटीएम से पैसे निकालने का प्रयास करते हैं और ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है।
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तब आपको ₹10 ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा तथा इसमें आपको जीएसटी भी अलग से चुकाना होगा। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने बैंक की ओर से अपने सभी का खाताधारी को मैसेज भेज कर इस नए नियम के बारे में जानकारी प्रदान कर दी है। इसके अतिरिक्त बैंक ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर भी यह नोटिस जारी कर दिया है। बता दें कि यह नया नियम आज यानी 1 मई 2023 से लागू हो गया है।
इस महीने बैंकों में ज्यादा छुट्टी
जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप को बैंक से जुड़े काम है तो आप उन्हें जल्द से जल्द ही निपटा लें। क्योंकि इस महीने में बैंकों में 12 दिन की छुट्टियां होने वाली है। हालांकि इस दौरान आप मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग से भी अपना कार्य कर सकते हैं।
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एक हफ्ते में अपलोड करना होगा रसीद
दरअसल जिन कंपनियों का कारोबार 100 करोड़ रुपए से अधिक है। अब उन कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस यानी की रसीद के जारी होने के 7 दिनों के अंदर आईआरपी अर्थात इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। पहले के समय में अपलोड करने की ऐसी कोई डेडलाइन नहीं थी परंतु अब से नए नियम के तहत उन्हें 7 दिनों के भीतर ही अपलोड करना आवश्यक है। अन्यथा वह इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का फायदा नहीं उठा पाएंगे।